केंद्र ने वक्फ अधिनियम मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय मांगा
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र द्वारा और समय दिए जाने के अनुरोध को दर्ज किया।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक प्रारंभिक जवाब सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम एक सुविचारित क...
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