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'एसआईए जम्मू ने फरार आतंकी की संपत्ति कुर्क की'

एसआईए जम्मू ने फरार आतंकी की संपत्ति कुर्क की

Rajouri:

राज्य जांच एजेंसी जम्मू ने यूए (पी) अधिनियम की धारा 33 के तहत फरार आतंकवादी अब्दुल हमीद खान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सरवर खान निवासी पंजग्रेन (गंभीर ब्राह्मणा) तहसील मंजाकोट जिला राजौरी की संपत्ति कुर्क कर ली है।

अन्य के साथ उनके खिलाफ एफआईआर संख्या 05/2021 धारा 13, 17, 18, 20, 38, 39 यूए (पी)ए, आधिकारिक गुप्त अधिनियम की धारा 3, पी/एस, जेआईसी/एसआईए जम्मू की धारा 201 आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी। सहयोगी अर्थात् (1) मोहम्मद रफीक खान पुत्र मोहम्मद कयूम निवासी पंजग्रेन (गंभीर ब्राह्मणा) तहसील मंजाकोट जिला राजौरी (2) गुरपाल सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी सिटी सुनाम जिला संगरूर, पंजाब। उक्त आतंकवादी वर्ष 1992 में जिला राजौरी के अन्य युवाओं के साथ हथियार प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान में घुसपैठ कर गया था और वर्तमान में वह लश्कर संगठन के तहत पाकिस्तान से काम कर रहा है। वह जिला राजौरी में कई आतंकवादी हमलों/गतिविधियों में भी सहायक रहा है। वह भारत गणराज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मकसद से स्लीपर सेल को सक्रिय करने और लश्कर के ओवर ग्राउंड कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोले-भाले युवाओं को लश्कर संगठन में शामिल होने के लिए आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार है। इस मामले में, आतंकवादी अब्दुल हमीद खान सहित उक्त मामले में शामिल सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

एसआईए जम्मू ने गांव पंजग्रेन (गंभीर ब्राह्मणा) तहसील मंजाकोट जिला राजौरी में स्थित खसरा नंबर 167 के तहत लाखों रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क करने में सफलता हासिल की है। उक्त संपत्ति की पहचान स्थानीय राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई है और उक्त संपत्ति को उक्त फरार आतंकवादी के नाम पर दर्ज पाया गया है। अब माननीय नामित न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में खसरा नंबर 167 के तहत उक्त भूमि को एसआईए जम्मू द्वारा धारा 33 यूए (पी) अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया है।