अदालत ने सांसद एर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से किया इनकार
Delhi:दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने जमानत याचिका पर आदेश सुनाने की मांग करने वाले आरोपी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान चरण में वह केवल विविध आवेदन पर ही निर्णय ले सकते हैं, नियमित जमानत याचिका पर नहीं